Income tax payers be careful, file your income tax return by July 31

आयकर दाता हो जाएं सावधान, 31 जुलाई तक करें दाखिल करें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न

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Income tax payers be careful, file your income tax return by July 31

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आयकर दाताओं को सावधानी बरतने की नसीहत देते हुए कहा है कि 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न दाखिल करा दें। बताया जाता है कि अगर आपने अब तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दें। एक्सपर्ट्स के अनुसार आईटीआर भरते समय आपको कुछ जरूरी सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि गलती होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हम आज आपको ऐसे ही 8 बातों के बारे में बता रहे हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए।

आईटीआर फॉर्म सही चुनें

आयकर विभाग ने कई आईटीआर फॉर्म निर्धारित किए हैं। आपको अपनी आय के साधन के आधार पर सावधानी से अपना आईटीआर फॉर्म चुनना होगा, वरना आयकर विभाग इसे रिजेक्ट कर देगा और आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 139(5) के तहत संशोधित विवरणी (रिवाइज्ड रिटर्न) दाखिल करने के लिए कहा जाएगा।

इनकम की दें सही जानकारी 

हमेशा अपनी आय की सही जानकारी देनी चाहिए। अगर आप जानबूझकर या गलती से भी अपनी आय के सभी स्रोत नहीं बताते हैं तो आपको आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है। बचत खाते के ब्याज और घर के रेंट से होने वाली आय जैसी जानकारियां भी देनी होती हैं। क्योंकि ये आय भी टैक्स के दायरे में आती हैं।